ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को SC ने दी जमानत ,लेकिन पुलिस हिरास्त में ही रहना होगा

Mohammed Zubair News: सर्वोच्च न्यायालय ने आज ऑल्ट न्यूज के सह -संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt News co-founder Mohammad Zubair) को पांच दिन के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह मामले से संबंधित कोई नया ट्वीट या टिप्पणी नहीं करेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत का यह आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के लिए है. कोर्ट ने जुबैर को बेल देने के साथ ही उत्तरप्रदेश पुलिस  को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को सर्शत जमानत दिए जाने के बाद भी उन्हें अभी भी न्यायिक हिरास्त में ही रहेना पड़ेगा. 
गौरतलब है कि, नूपुर शर्मा मामले (Nupur Sharma Case) से सुर्खियों में ऑल्ट न्यूज के सह -संस्थापक जुबैर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के  आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस  में जुबैर को अग्रिम जमानत दिए जाने को लेकर सुनवाई की.
अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए उन्हें 5 दिन की सर्शत जमानत देने का निर्णय लिया है. माननीय न्यायालय  ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट टिप्पणी नहीं करेंगे. साथ ही न्यायालय ने जुबैर को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने की चेतावनी भी दी. 

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