AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में फायरिंग करने के आरोपियों को बेल देने का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। केस में ओवैसी की याचिका पर शीर्ष अदालत ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तलब किया है।
एआईएमआईएम प्रमुख ने आवेदन में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर आत्मघाती हमले की कोशिश की गई थी। इसके आरोपियों को बेल दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
Supreme Court issues notice on the plea of AIMIM chief Asaduddin Owaisi challenging the order of granting bail to the accused in an attempt to shoot him on February 3 in Uttar Pradesh.
— ANI (@ANI) September 30, 2022
सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस केस में केवल इस पहलू पर नोटिस तलब किया कि क्या केस को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत आगे केस की सुनवाई 11 नवंबर को करेगी .