SC का बड़ा फैसला,ताजमहल से 500 मीटर की दूरी तक कोई व्यावसायिक कार्य नहीं

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) को  ताजमहल (Taj Mahal) की परिधीय दीवार से 500 मीटर की दूरी तक में सभी व्यावसायिक कार्यों (commercial activities) को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने आगरा विकास प्राधिकरण को 17वीं सदी के सफेद संगमरमर के मकबरे से जुड़े अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐतिहासिक मकबरे के आधा किलोमीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अफसरों को निर्देश देने की अपील वाले एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “हम उस प्रार्थना की अनुमति देते हैं – आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की सीमा अर्थात परिधीय दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होगा”

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