शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने ED के नोटिस को चुनौती दी, बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने करियर से अधिक कानूनी मामलों में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर आरोप है कि उनके निजी इवेंट के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है।

ED के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी निष्कासन नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। उन्हें ED की तरफ से निर्देश मिला था कि उन्हें अपने मुंबई स्थित जुहू में आवासीय परिसर और पुणे के पावना झील के पास स्थित फार्म हाउस को खाली करना होगा।

सुनवाई की तिथि

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 9 अक्टूबर को ED को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की डिवीजन ब्रांच इस मामले की सुनवाई करेगी।

बेदखली नोटिस का मामला

ED द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आदेश के बाद अपने पवना बांध के पास स्थित बंगले को खाली करना है। शिल्पा और राज ने अपनी याचिका में इसे “अर्थहीन, लापरवाह और मनमाने कृत्य” बताते हुए अपने अधिकारों और अपने परिवार के आवास की सुरक्षा के लिए आदेश देने की मांग की है।

संपत्ति को खाली करने का आदेश

राज और शिल्पा को अपनी संपत्ति—मुंबई में आवासीय घर और पुणे में फार्म हाउस—को 10 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें 3 अक्टूबर को बेदखली का नोटिस प्राप्त हुआ था।

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