संजय राउत को 100 करोड़ के मानहानि केस में दोषी करार, 15 दिन की जेल और जुर्माना

भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। मजगांव कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला आज, गुरुवार को सुनाया गया।

क्या है मामला?

मामला तब शुरू हुआ जब संजय राउत ने आरोप लगाया कि किरीट सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करते हुए 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इस आरोप के बाद मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मानहानि की मांग की।

कोर्ट की कार्रवाई

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत ने डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर सुनवाई की और संजय राउत को IPC सेक्शन 500 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाते हुए कहा कि उनके आरोप निराधार और अपमानजनक थे।

मेधा सोमैया की दलीलें

मेधा सोमैया ने कोर्ट में अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत के बयान उनके और उनके पति किरीट सोमैया की छवि को खराब करने वाले थे। उन्होंने कहा कि मीडिया में किए गए राउत के आरोपों ने उन्हें चकित कर दिया था और इससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

यह मामला न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यह दर्शाता है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप किस तरह से व्यक्तिगत मानहानि के मामलों में बदल सकते हैं।

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