दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब पूनावाला पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि 18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की। यह आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है।
पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूनावाला ने पकड़े जाने से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर टुकड़े बिखेर दिए।
साकेत कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सभी दलीलें सुनने के बाद पर्याप्त सबूत पेश किए। आफताब पूनावाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया हत्या (302) व साक्ष्य नष्ट करने का मामला बनता है। आरोपी आफताब ने हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेगा। मामला 1 जून को आगे की कार्यवाही के लिए पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।