मथुरा की डिस्ट्रिक कोर्ट में मंगलवार यानी आज शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष व अन्य विपक्षी पेश नहीं हुए। इसके वजह से श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मसले से जुड़े एक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली डेट तीन अक्तूबर निर्धारित की है।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कोर्ट कमिश्नर से कराने की अपील को लेकर पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया है। उस पर मंगलवार यानी आज सुनवाई होनी थी, परंतु सुन्नी बोर्ड व अन्य विपक्षी पक्ष पेश नहीं हुए। अब इस पुनरीक्षण आवेदन पर अगले माह तीन अक्तूबर को सुनवाई होगी।
कोर्ट में दी बनारस फैसले की कॉपी
वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बनारस अदालत के उस फैसले की कॉपी भी मथुरा कोर्ट में दी, जिसमें श्रृंगार गौरी मामले को सुनने योग्य माना है। गौरतलब है कि महेंद्र प्रताप सिंह व राजेंद्र माहेश्वरी ने दिसंबर 2020 में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थली की भूमि से मस्जिद को हटाने की अपील की थी।
एडवोकेट शैलेंद्र सिंह पर फिर लगा आर्थिक दंड
ADJ सप्तम संजय चौधरी की कोर्ट ने सोमवार को पक्षकार एडवोकेट शैलेंद्र सिंह पर अदालत में प्रस्तुत न होने पर एक बार फिर से जुर्माना लगाया। इस बार कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बीती 7 सितंबर को कोर्ट द्वारा 500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया था। उधर, कोर्ट में उपस्थित विपक्षीगण ने मामले को समाप्त करने की मांग की।