दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका डाली गई थी, जिसमें मतदाता सूची में कथित तौर पर गलत तरीके से नाम शामिल करने का आरोप लगाया है. इस याचिका के जवाब में सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा है कि उनके खिलाफ दायर यह अर्जी बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है. यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
निचली अदालत ने कहा कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामले सिर्फ़ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते है वही वोटर लिस्ट / चुनावी विवाद को लेकर कोई मामला सिर्फ चुनाव आयोग ही देख सकता है. कोई Criminal Court उनके अधिकार का हनन कर इन मामलों में दखल नहीं दे सकता. साथ ही शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं, उनके समर्थन में कोई ठोस कागज या सबूत नहीं दिया गया है.
अदालत का रुख



