अखिलेश के होटल निर्माण पर हाई कोर्ट का डंडा, योगी सरकार से जवाब-तलब

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं पहले सरकारी आवास को लेकर खूब चर्चे में रहे थे और अब उनका होटल बनने से पहले ही विवादों में घिर गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, पत्नी डिंपल यादव और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के लिए नोटिस भेजते हुए वीवीआइपी जोन में हो रहे निर्माण पर रोक लगा दी है.

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बता दें, हजरतगंज में विक्रमादित्य मार्ग पर प्रस्तावित इस होटल को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई गई थी जिस पर शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की, कोर्ट ने फिलहाल होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है और याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं.

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इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब की मांगा की है कि, आखिर किस अधिकारी ने वीवीआईपी हाईसिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत दे दी?  कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगा.

गौरतलब है कि, इस संबंध में याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव, पिता मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है. वहीं शिशिर चतुर्वेदी का आरोप है कि उनपर याचिका वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है. खबरों के अनुसार अखिलेश यादव और डिंपपल यादव लखनऊ विकास प्राधिकरण में होटल के नक्शे को लेकर आवेदन किया है.

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