सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन अपराधों में अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, उनमें पुलिस किसी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अगर ऐसे में गिरफ्तारी होनी है. तो गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस को नोटिस देना होगा. बगैर नोटिस के पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI मामले में आया है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी पुलिस का अधिकार तो है, लेकिन यह कोई मजबूरी या रूटीन प्रक्रिया नहीं है.
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने क्या-क्या कहा?



