सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से पूछा कि क्या रमजान के महीने में वोटिंग का समय सुबह 7 की बजाय सुबह 5 बजे से किया जा सकता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बारे में विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, इसलिए भी मतदान के समय में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। दरअसल, इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रमजान के दौरान सुबह के मतदान का समय पहले किया जाए।
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रमजान के दौरान चुनाव का मामला पहले भी गर्मा चुका है। कुछ धार्मिक नेताओं ने दलील दी थी कि मुस्लिमों के पवित्र त्योहार रमजान के दौरान चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। इससे वोटिंग कम होने के आसार बन सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मतदान के दौरान रमजान का महीना आए, तो इस कारण वोटिंग नहीं टाली जा सकती है।
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बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में चार चरण का मतदान हो चुका है। 6 मई को पांचवें चरण के लिए वोटिंग होनी है। वहीं, रमजान पर महीना 5 मई से शुरू हो रहा है।