सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा- योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों न चले मुकदमा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को योगी आदित्यनाथ को लेकर एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 2007 में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में है.

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में बनी बेंच ने इस मामले में इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है. वहीं कोर्ट ने चार हफ्तों के भीतर इसका जवाब देने को कहा है.

बता दें कि फरवरी में इलाहबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें गोरखपुर दंगों में योगी आदित्यनाथ के भागीदारी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज ने गोरखपुर दंगों में हुई मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में योगी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था।

इसके बाद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी चुंकि वो जिला प्रशासन के रोकने के बावजूद वहां गए थे. इस दौरान उन्हें 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था।

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