बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाल ही में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े को सार्वजानिक किया था। इसके बाद कोई इस आंकड़े को गलत तो कोई सही बता रहा है। जब यह मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा तो आज शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और अगली सुनवाई जनवरी में करने के लिए कहा। सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “हम किसी राज्य सरकार को नीति बनाने या काम करने से नहीं रोक सकते। सुनवाई में उसकी समीक्षा कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया है और हमें भी विस्तार से ही सुनना होगा। ये बात भी सही है कि सरकारी योजनाओं के लिए आंकड़े जुटाना जरूरी है। हम आप सभी को सुनना चाहेंगे।”
Supreme Court issues notice to Bihar Government on the plea relating to caste-based survey in the state and lists the matter for January 2024.
Supreme Court refuses to stay the issue arising due to the publishing of data of the caste-based survey in the state. pic.twitter.com/UClBeLEve5
— ANI (@ANI) October 6, 2023
अदालत में अपना पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया ही निजता के अधिकार का हनन थी। इस दलील पर न्यायधीश ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं और अगली सुनवाई जनवरी में होगी। इसके बाद वकील द्वारा यथास्थिति का आदेश जारी करने का निवेदन किया गया तो जज ने कहा कि हम किसी सरकार को नीति बनाने से नहीं रोक सकते लेकिन लोगों के निजी आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं होने चाहिए।