नई दिल्ली: लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को 10 दिन के भीतर बताने के लिए कहा है कि लोकपाल सेलेक्ट कमेटी की बैठक कब होगी. इस बैठक के जरिए ही लोकपाल के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी.
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए तीन नामों का पैनल सुझाया. अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा- हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से जितना जल्दी हो सके लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठकें सुनिश्चित करने को कहेंगे.
वहीं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील प्रशांत भूक्षण की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सेलेक्शन कमिटी को लोकपाल के लिए प्रस्तावित चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
इसके अलावा कोर्ट ने प्रशांत भूषण की तरफ से दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिस अवमानना की सुनवाई से जस्टिस अरूण मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया था. प्रशांत भूषण की तरफ से एम.नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर कोर्ट की आलोचना के बाद अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और केन्द्र की तरफ से उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया गया था.