दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि इससे पहले एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की याचिका को भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा, “हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए।”
गुजरात हाईकोर्ट से भी निराशा
इससे पहले, अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी थी। कोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से भी मना कर दिया था।
गुजरात विश्वविद्यालय की याचिका
गुजरात विश्वविद्यालय ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय की याचिका पर कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन जारी किया। आप नेताओं ने इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
क्या कहा था केजरीवाल और संजय सिंह ने?
केजरीवाल और संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती, बल्कि उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए।
तलब किया गया था आप नेताओं को
इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने इस समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन वह भी खारिज कर दी गई।
इसके बाद, आप नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। इस तरह, अरविंद केजरीवाल के लिए यह मामला एक और मुश्किल भरा मोड़ लेकर आया है।