दिल्ली-नोएडा: DND फ्लाईवे पर अब नहीं लगेगा टोल टैक्स, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली और नोएडा के बीच स्थित DND (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईवे पर अब कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह खुशखबरी दिल्ली-नोएडा के यात्रियों के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) द्वारा टोल वसूलने की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब DND फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और इस फैसले से लाखों यात्री लाभान्वित होंगे जो रोजाना इस फ्लाईवे का उपयोग करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की खिंचाई करते हुए कहा कि उसने अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हुए निजी कंपनी NTBCL को टोल वसूलने का अधिकार दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला एक कल्याणकारी समाज की आवश्यकता के खिलाफ है, जहां आम नागरिकों को बुनियादी चीजें बिना किसी अतिरिक्त बोझ के उपलब्ध होनी चाहिए। कोर्ट का यह निर्णय DND फ्लाईवे को अब टोल-फ्री बना देगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

एनटीबीसीएल को टोल वसूली का ठेका देना अनुचित
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा NTBCL को टोल वसूलने का ठेका देना अनुचित और अन्यायपूर्ण था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कंपनी को इस कार्य के लिए ठेका देने से उसे अनुचित लाभ हुआ और कंपनी के पास इससे पहले इस काम का कोई अनुभव नहीं था। इस निर्णय से न केवल DND फ्लाईवे पर यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार के समझौते में पारदर्शिता की कमी थी।

FNRWA ने कोर्ट में लगाई थी याचिका
यह फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (FNRWA) द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के बाद आया था। FNRWA ने 2012 में दायर की गई याचिका में DND फ्लाईवे पर NTBCL द्वारा टोल वसूलने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यह टोल वसूली अवैध है और आम जनता को इससे भारी नुकसान हो रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में DND फ्लाईवे पर टोल वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2016 का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में यह फैसला सुनाया था कि अब से DND फ्लाईवे पर आने-जाने वाले यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा टोल वसूली अवैध है और यह जनता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस आदेश को सही ठहराया और NTBCL द्वारा टोल वसूलने की प्रक्रिया को समाप्त करने के आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट का जनहित में फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जनहित की बात करते हुए कहा कि DND फ्लाईवे पर टोल वसूली का कोई ठोस कारण नहीं है। बेंच ने इसे अनुचित और मनमाना निर्णय बताया और इसे समाप्त करने का आदेश दिया। इससे नोएडा और दिल्ली के लाखों नागरिकों को फायदा होगा, जो रोजाना इस फ्लाईवे का उपयोग करते हैं।

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