नई दिल्ली: रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इतना ही नहीं उन्हें अपनी कंपनी समूह के दो डायरेक्टरों के सााि जेल भी जाना पड़ सकता है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर पर अनिल अंबानी समेत उनके दो डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी करार दिया है. यह मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि दिए जाने का है.
कोर्ट ने अनिल अंबानी से सख्त लहजे में कहा है कि वो एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि दें. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अनिल अंबानी ने समयसीमा के अंदर बकाया राशि नहीं चुकाई तो उन्हें अपने दोनों डायरेक्टरों समेत तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें कि एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने उच्चतम न्यायालय में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं. अनिल अंबानी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. मुझे भरोसा है कि आरकॉम आदेशों का आदर करेगा.’’
Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks & if they fail to pay the amount, three months' jail term will follow. SC also imposed a fine of Rs 1 cr each on them, if not deposited within a month, 1-month jail will be awarded https://t.co/5PG6OsD2j3
— ANI (@ANI) February 20, 2019
क्या था एरिक्सन का आरोप
एरिक्सन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान डील में निवेश करने के लिए रकम है लेकिन वो उनके 550 करोड़ के बकाया रकम का भुगतान करने में असमर्थ हैं. हालांकि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ कर रही है. दायर की गई अवमानना याचिका अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ दायर की गई थी.
अनिल अंबानी की कंपनी ने दिया ये तर्क
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालिया के लिए अपील कर रही है. इस वजह से उनका रकम पर नियंत्रण नहीं है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह एरिक्सन के बकाये का भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पाया.