सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे. यहां सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा सारे मामले अपने पास ट्रांसफर का मामला लंबित है. कानून के मुताबिक नए आदेश के लिए नई याचिका दाखिल करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे यहां सिर्फ ट्रांसफर का मामला है. ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसे पक्षकार द्वारा नए सिरे से यहां चुनौती दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. लेकिन अगर कोई पक्ष चाहे तो पक्षकार मेंशनकरसकतेहैं.
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में आशंका जताई थी. वही हुआ. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे.हालांकि वकील हुजैफा ने आगे कहा कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर अपना आदेश देने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोई वैकेशन बेंच भी नहीं है.