नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा द्वारा 5 विधायकों के मनोनीत करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। यह मामला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हाल ही में हुए चुनाव में कुल 90 सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें से 46 सीटों पर बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक था। भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं, जबकि नेशनल कांफ्रेंस ने 42 सीटें प्राप्त की हैं। इसके अलावा, कांग्रेस ने 6 सीटें, सीपीआई (एम) ने 1 सीट, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट और पीडीपी ने 3 सीटें जीती हैं। बाकी 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।
हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए 5 विधायकों को विधानसभा में मनोनीत किया है। इस निर्णय के बाद विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 45 से बढ़कर 48 हो गया है। हालांकि, इस फैसले ने विवाद को जन्म दिया है और इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
राजनीतिक समीकरण
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआई (एम) के भारतीय गठबंधन के पास विधानसभा में 49 सीटें हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि एलजी द्वारा मनोनीत विधायकों के बावजूद उनका संख्या बल बहुमत से अधिक है। इसके अलावा, 4 निर्दलीय विधायकों और आम आदमी पार्टी के 1 विधायक ने भी नेशनल कांफ्रेंस का समर्थन किया है।
इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच, नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके सामने चुनौती यह होगी कि कैसे वो अपनी पार्टी के समर्थन से सरकार का गठन कर पाते हैं।
इस निर्णय के बाद अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर हैं, जहां याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अगर हाईकोर्ट भी याचिका को खारिज करता है, तो याचिकाकर्ता के पास आगे की कानूनी विकल्पों की खोज करनी पड़ेगी।
इस मामले ने जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है, और इससे राज्य के राजनीतिक भविष्य पर भी असर पड़ सकता है।