Friday, April 4, 2025

VVPAT से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज, क्या इससे चुनावों पर होगा असर?

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) स्लिप के वोटिंग के बाद 100 फीसदी मिलान को लेकर अहम फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 दिनों तक VVPAT की पर्ची सुरक्षित रहेगी लेकिन 100 फीसदी मिलान नहीं कराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ VVPAT से मतदान की याचिका खारिज कर दी है. VVPAT पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 18 अप्रैल की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया. कोर्ट  ने 24 अप्रैल को चुनाव आयोग (ECI) से कुछ मुद्दों पर जवाब मांगा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है. इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं.

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles