नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने के फैसले पर आज राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जरों और 4 अन्य समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण लागू करने के राजस्थान सरकार के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
Supreme Court rejects petition seeking stay on Rajasthan government decision to implement 5 per cent quota reservation to Gujjars and four other communities in educational institutions and government jobs. Bench headed by CJI Ranjan Gogoi refuses to interfere in the issue pic.twitter.com/JvbX2Oklvo
— ANI (@ANI) April 5, 2019
बीते दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि सरकार की ओर से जवाब न दिए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने के राजस्थान सरकार के फैसले पर उसकी ओर से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।