नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए फैसले में राज्यसभा चुनाव में नोटा को विकल्प रखने के चुनाव आयोग के फैसले को नामंजूर कर दिया है.
Supreme Court says no NOTA (None of the above) in Rajya Sabha elections, citing that it should be applied in direct polls only pic.twitter.com/i3TSSrlOcp
— ANI (@ANI) August 21, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के विक्लप को नामंजूर करते हुए कहा है कि ये केवल सीधे चुनाव में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये फैसला चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए किया है.
गुजरात के कांग्रेस नेता शैलेश मनुभाई परमार के द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि यदि राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग होता है तो इससे चुनाव में धांधली बढ़ सकती है.