राज्यसभा चुनाव में नही होगा NOTA का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए फैसले में राज्यसभा चुनाव में नोटा को विकल्प रखने के चुनाव आयोग के फैसले को नामंजूर कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के विक्लप को नामंजूर करते हुए कहा है कि ये केवल सीधे चुनाव में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये फैसला चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए किया है.

गुजरात के कांग्रेस नेता शैलेश मनुभाई परमार के द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि यदि राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग होता है तो इससे चुनाव में धांधली बढ़ सकती है.