वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सर्वे पर रोक लगाने संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट तुरंत सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष अब मंगलवार को हाईकोर्ट में अपील करेगा। जहां इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने कहा कि जिला जज ने हमारी दलीलें नहीं सुनी। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।
बता दें वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज शुरू हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। आज ASI ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू कर रही है। लेकिन अब सर्वे को रोके जाने की मांग के साथ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां इस मसले पर तीखी बहस हुई।
मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी का सर्वे 3-4 दिन रोके जाने की मांग की है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के साइंटफिक सर्वे का आदेश जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने दिए थे। इस आदेश के शुक्रवार को आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वहीं जिला जज ने 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
रविवार को देर रात वाराणसी पहुंची ASI की टीम आज कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। यहां पुलिस कमिश्नर और डीएम की मौजूदगी में टीम को अंदर प्रवेश दिया गया। इस समय टीम मस्जिद की नीव से मिट्टी निकाल रही है। सर्वे टीम को नीव से मस्जिद के गुम्बद तक का सर्वे करना है।