तीस्ता सीतलवाड़ को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत (Teesta Setalvad gets Interim Relief from Supreme Court) मंजूर हो गई है. अदालत ने तीस्ता को अंतरिम जमानत (Interim Bail Application) मिल गई है . साथ ही न्यायालय ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की शरण में जाने को कहा है.
गौरतलब है कि इससे पूर्व गुरुवार को शीर्ष अदालत ने तीस्ता के केस में गुजरात उच्च न्यायालय के रुख पर हैरानी जताई थी. अदालत ने ये कहा था कि तीस्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोई उच्च न्यायालय 6 सफ्ताह का वक्त कैसे दे सकती है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि क्या ये गुजरात उच्च न्यायालय का स्टैंडर्ड प्रोसिजर है या फिर तीस्ता को ही इसके लिए अपवाद बनाया जा रहा है. इसके बाद अदालत ने केस को आज फिर सुनवाई के लिए रखा था
Supreme Court says it has considered the matter only from the standpoint of interim bail and the Gujarat High Court shall decide Teesta Setalvad's bail plea independently and uninfluenced by any observations made by this court. https://t.co/82auCNCgkT
— ANI (@ANI) September 2, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने के दिए आदेश
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ को कुछ भी निर्देश दिए हैं. शीर्ष न्यायालय ने तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. मालूम हो कि शीर्ष अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आज तीस्ता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की थी.
Supreme Court says activist Teesta Setalvad shall render complete cooperation in the pending investigation, and asks her to surrender her passport.
— ANI (@ANI) September 2, 2022