तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने रविवार को विधानसभा में हेट स्पीच को लेकर बिल पेश किया है. तेलंगाना घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2026 पेश बिल में संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा का प्रस्ताव है. बताया जाता है कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो तेलंगाना, कर्नाटक के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा.
तेलंगाना सरकार विधायी कार्य मंत्री डी श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की ओर से विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा. विधेयक के तहत जो कोई भी घृणा फैलाने का अपराध करता है, उसे कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. बार-बार अपराध करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है.



