तेलंगाना हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान के नया मोड़ आ गया. सुनवाई के दौरान हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके के रहने वाले 35 साल के युवक ने कोर्ट में अपना भारतीय पासपोर्ट दिखा दिया. जबकि पिछली सुनवाई और वह खुद कई बार कहता रहा है कि उसके पास कोई भारतीय पासपोर्ट नहीं है. इसके साथ ही न ही उसने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है. अधिकारी उसे पाकिस्तान में जन्मा बताकर LTV लेने पर जोर दे रहे थे.
पुलिस की तरफ से दावा किया रहा था कि यह व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा हुआ था. इसलिए उसे भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) लेना जरूरी है. पुलिस के इस दावे को युवक ने कोर्ट में चुनौती थी. सिंगल जज ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ उसने डिवीजन बेंच में अपील की.
युवक का दावा वह भारत में ही हुआ पैदा



