Bombay High Court:सर्वोच्च न्यायालय ने वृहस्पतिवार यानी आज उस आवेदन को रद्द कर दिया है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित कर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने का निर्देश देने की अपील की गई थी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने एक पूर्व न्यायाधीश की तरफ से दाखिल याचिका को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, ये मसला कानून निर्माताओं को निर्धारित करना है। अदालत ने पूछा, आपके पास इसे यहां लेने का कौन सा मौलिक अधिकार है?
26 सालों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके ठाणे के वीपी पाटिल की तरफ से आवेदन दाखिल किया गया था।
पाटिल ने अपील की थी कि अन्य प्रदेशों के जुड़े अफसरों को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने हाई कोर्ट के नाम उन प्रदेश के नाम के मुताबिक बदलें, जहां वे स्थित हैं।