SC में इलेक्शन कमीशन की दिखी असमर्थता,कहा भड़काऊ बयानबाजी में हमारे पास एक्शन लेने का कोई प्रावधान नही

सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है,यदि कोई राजनीतिक दल या उससे संबंध रखने वाला सदस्य भड़काऊ भाषण देता है तो चुनाव आयोग के पास किसी भी सियासी पार्टी की मान्यता रद्द करने या उससे संबंधित सदस्य को अयोग्य बताने का कोई अधिकार नही है .
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट की माने तों इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामों में यह बात साफ की गई है .

चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि देश में किसी भी कानून के तहत भड़काऊ भाषण के बारे में स्पष्ट नही किया गया है , लेकिन कुछ प्रावधान हैं जो भड़काऊ भाषण पर रोक लगाने में मददगार हैं ,उग्र भाषण के मसले को सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में निपटाया था शीर्ष अदालत इस केस में देश के लॉ कमीशन को उग्र भाषण को परिभाषित करने के लिए भेजा है .

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