सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है,यदि कोई राजनीतिक दल या उससे संबंध रखने वाला सदस्य भड़काऊ भाषण देता है तो चुनाव आयोग के पास किसी भी सियासी पार्टी की मान्यता रद्द करने या उससे संबंधित सदस्य को अयोग्य बताने का कोई अधिकार नही है .
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट की माने तों इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामों में यह बात साफ की गई है .
No Power To De-recognize Political Party If Its Members Make Hate Speeches : Election Commission To Supreme Court @Deepankar_0047 https://t.co/tbEuJSCMd0
— Live Law (@LiveLawIndia) September 14, 2022