राष्ट्रपति ने कहा सीनियर एडवोकेट कमजोर वर्गो को फ्री में सेवा दें !

नई दिल्ली :भारत के राष्ट्रपति श्री  रामनाथ कोविंद ने शनिवार  यानी बीते कल कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सीनियर एडवोकेट  को अपने समय का एक निश्चित भाग  कमजोर वर्ग के लोगों को फ्री  सेवाएं देने के लिए निर्धारित करना चाहिए।
बीते कल विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) के छह हफ्ते के पैन-इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के शुभारंभ पर बोलते हुए,  श्री कोविंद ने गांधी जयंती  के अवसर पर जागरूकता अभियान प्रारम्भ  करने के लिए एनएलएसए की प्रसंसा  की।
देश के राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी मानवता की सेवा के प्रतीक थे, जिसमें दलितों को न्याय दिलाने की सेवाएं भी शामिल थीं।
 श्री कोविंद ने कहा, 125 वर्ष से ज्यादा  समय पहले, गांधीजी ने कुछ उदाहरण रखे थे जो आज भी पूरी कानूनी बिरादरी के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी कानूनी प्रतिभा सबसे गरीब लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गांधीजी की सलाह का पालन कानूनी बिरादरी को करना चाहिए, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नामित वरिष्ठ वकीलों  को।
हाशिए के और वंचित वर्गो के लिए निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नालसा की अपनी दृष्टि की सराहना करते हुए, उन्होंने खुशी व्यक्त की कि यह लोगों को न्याय के लिए समान और बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्य की दिशा में कार्य कर रहा है।
श्री कोविंद  ने आगे कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालत हमें शांति और न्याय के हमारे प्राचीन मूल्यों की याद दिलाती हैं।
राष्ट्रपति ने कहा, आधुनिक भारत में भी, आजादी के बाद से, हमने न्यायिक अभिजात वर्ग के युग से न्यायिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। नालसा इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसकी प्रणाली 25 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई थी।
 श्री कोविंद ने यह भी कहा कि कानूनी संस्थाओं की संरचना न्यायिक वास्तुकला को समर्थन प्रदान करती है और इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-मंडल स्तरों पर मजबूत करती है, और यह समर्थन और ताकत बड़ी तादाद  में कमजोर लोगों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है।
कानूनी सेवाओं के अधिकारियों से नागरिकों के अधिकारों और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह करते हुए, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्होंने आगे कहा कि जागरूकता की कमी राज्य द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है, क्योंकि वास्तविक लाभार्थी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं।

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