नए कानून लागू होने के बाद घर से लिखवा सकते हैं FIR , जानें पूरा प्रोसेस

आज से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून  लागू हो गए हैं. इसके साथ ही पुराने यानी कि औपनिवेशिक काल के कानूनों के तीन कानून खत्म कर दिए गए हैं. जिस आईपीसी और सीआरपीसी का जिक्र हम अक्सर सुनते आए हैं, वो भी अब इतिहास बन गई है. साथ ही आईईए को भी खत्म कर दिया गया है. आज से जो तीन क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं, वे भारतीय न्याय संहिता  (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. मतलब ये है कि  आईपीसी की जगह BNS, सीआरपीसी की जगह BNSS और आईईए की जगह BSA ने ले ली है.

भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है. अब इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई खबर पर भी FIR लिखी जा सकेगी.  यानी कि ई-मेल, व्हाट्सएप, और सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए अब FIR दर्ज करवाई जा सकेगी. अब घर बैठे ही FIR दर्ज करवाई जा सकेगी और थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. अगर ई-FIR दर्ज करवाई जाती है तो तीन दिन के भीकर पीड़ित को थाने जाना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी FIR को फर्जी माना जाएगा.

घर बैठे कैसे लिखवाएं FIR?

नए कानून से आधुनिक न्याय प्राणाली सुनिश्चित की जा सकेगी. नए कानून में अब अब जीरो एफआईआर, समन के लिए SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल, पुलिस कंप्लेंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जघन्य अपराधों के लिए घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है. अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए तो किस तरह से घर बैठे ही आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, स्टेप्स में जानिए.

 E-FIR कैसे लिखवाएं

किसी भी क्राइम की स्थिति में अगर पीड़ित सशरीर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता तो वह घर बैठे इलैक्ट्रोनिक माध्यम जैसे SMS या Email के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.

पहला स्टेप

अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते है या फिर किसी भी ई-कम्युनिकेशन माध्यम से पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत भेज सकते हैं.

दूसरा स्टेप

घटना की पूरी डिटेल फिल करें, अपनी पर्सनल डिटेल और साथ ही जरूरी डॉक्युमेंट्स की डिटेल भी भरें.

तीसरा स्टेप

शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए ई-एफआईआर को जांच अधिकारी को भेजा जाएगा. इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला है या इसमें अधिकतम 14 दिन लगेंगे. ई-संचार के जरिए भेजी गई शिकायत को तीन दिन के भीतर रिकार्ड में लिया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी.

अगर तत्काल एक्शन की जरूरत है तो शिकायत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज कर सकता है. SHO की तरफ से एफआईआर को रिव्यू किया जाएगा और इसे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को असाइन किया जा सकता है. वहीं FIR की कॉपी शिकायतकर्ता को फ्री में दी जाएगी.

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