ट्रकों में एयर कंडीशंड केबिन लगाना होगा अनिवार्य, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस

ट्रकों में एयर कंडीशंड केबिन लगाना होगा अनिवार्य, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस

अक्टूबर 2025 से ट्रकों में एयर कंडीशन्ड केबिन बनाना अनिवार्य होगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक निर्माता कंपनियों को यह निर्देश जारी किया है. सरकार ने माल ढुलाई की लागत को कम करने,  लंबी यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए यह फैसला लिया है.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा.

इससे पहले सरकार ने ऐसा करने के लिए 1 जनवरी 2025 तक का समय तय किया था. बता दें कि N2 कैटेगिरी के अंदर वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक और 12 टन से कम होता है. वहीं N3 कैटेगिरी में वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 12 टन से अधिक होता है.

इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि15 दिसंबर 2023 से कारों का क्रैश टेस्ट भारत में ही किया जाएगा. बता दें कि कारों की सेफ्टी चेक करने के लिए उनका क्रैश टेस्ट किया जाता है. कारों को सेफ्टी रेंकिंग देने के लिए भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम  15 तारीख से क्रैश टेस्ट शुरू करने जा रही है.

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