टोल टैक्स पर लग गई चुनाव आयोग की मुहर, अब 2 महीने तक करिए लॉन्ग ड्राइव

टोल टैक्स पर लग गई चुनाव आयोग की मुहर, अब 2 महीने तक करिए लॉन्ग ड्राइव

करोड़ों यात्रियों को टोल टैक्स के बढ़े हुई फीस से दो महीने के लिए राहत मिल गई है. 1 अप्रैल से टोल फीस में बढ़ोतरी होने वाली थी लेकिन अब इसे दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है.

सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 1 अप्रैल से बढ़ने वाली टोल टैक्स की कीमतों को कुछ महीनों को स्थगित करने की परमीशन मांगी थी. चुनाव आयोग ने सरकार को मंजूरी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर पहली दफा ऐसी छूट दी गई है.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सूचना के बाद अब सभी टोल ऑपरेटरों को इस संबंध में आधिकारिक सूचना भेजेगी. इसके साथ NHAI टोल ऑपरेटरों को मुआवजा भी देगा.

इससे पहले NHAI के अधिकारियों ने मौखिक रूप से टोल की फीस न बढ़ाने के लिए कहा था. संशोधित टोल टैक्स आज यानी 1 अप्रैल से देश के अधिकांश जगहों पर लागू हो रहा है.

देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी. 7 चरणों में आम चुनाव संपन्न होगा. चुनाव के मद्देनजर ही सरकार की ओर से टोल टैक्स की बढ़ी हुई कीमतों को लागू करने के लिए दो महीने की छूट दी है. चुनाव संपन्न होने के बाद ही अब टोल टैक्स की कीमतों में इजाफा होगा.

अनौपचारिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हाईवे डेवलपर संगठन प्रमुख नेशनल हाईवे बिल्डर फेडरेशन (NHBF) ने NHAI को पत्र लिखकर औपचारिक नोटिस की मांग की थी.

इसमें कहा गया था कि NHAI के मैसेज को 30 मार्च को सभी टोल टैक्स बूथों तक पहुंचा दिया गया था कि बिना कोई कारण टोल टैक्स की बढ़ी हुई फीस जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी उसे लागू नहीं किया जाएगा. इसके साथ ये भी कहा गया था कि इस रियायत से होने वाले घाटे की भरपाई NHAI करेगा.

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