आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें दो और मुकदमे दर्ज, गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन

सांसद आजम खान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेशन कोर्ट से जहां उनकी अग्रिम जमानत की 29 अर्जियां खारिज हो गई हैं, वहीं अब पुलिस ने यतीमखाना प्रकरण में सांसद आजम खान, पूर्व सीओ आले हसन, आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू, सपा नेता वीरेंद्र गोयल, एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र और इस्लाम ठेकेदार के अलावा लगभग 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की है।

इसके बाद गांधी समाधि पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम के नेतृत्व में भारी संख्या में धरना प्रदर्शन के लिए लोग जुटे। धरने में मौजूद लोगों की मांग है कि आजम खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर आजम खान को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पोस्टरों पर हिन्दी और अंग्रेजी में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आजम खान को गिरफ्तार करो।

गुरुवार को आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए उनमें से कोतवाली थाना क्षेत्र के घोसियान मोहल्ला निवासी नन्हे का आरोप है कि वह काफी सालों से यतीमखाने में अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसके पास सारी वफ्फ की रसीदें भी हैं। 15 अक्तूबर 2016 की सुबह तत्कालीन सीओ आलेहसन खान के अलावा आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू, इस्लाम ठेकेदार, एसओजी में तैनात सिपाही धर्मेद्र, सपा नेता वीरेंद्र गोयल के अलावा 25-30 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए थे।

घर में घुसते ही आरोपियों ने सामान निकालकर फेंक दिया। कहा कि इस जमीन पर आजम खान को स्कूल बनवाना है। धमकी दी कि प्रदेश में हमारी सरकार है, विरोध करोगे तो चरस के मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद आरोपियों ने घर पर बुल्डोजर चलवा दिया और घर में रखे दस हजार रुपये लूटकर ले गए।

दूसरे मामले में मन्ने ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि 15 अक्तूबर 2016 की सुबह तत्कालीन सीओ आलेहसन खान के अलावा आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू, इस्लाम ठेकेदार, एसओजी में तैनात सिपाही धर्मेद्र और वीरेंद्र गोयल के अलावा 25-30 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए थे।
वहां इन लोगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। इसके बाद सभी को घर से निकाल दिया। इस दौरान आरोपी घर में रखे सोने के जेवर के अलावा अन्य सामान भी लूट कर ले गए। बाद में मकान पर बुलडोजर चलवा दिया।

पहले मुकदमें में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 389, 427, 448, 395, 504, 506 और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज की गई है, जबकि दूसरे मामले में धारा 452, 354(ख), 389, 395, 448, 427, 504, 506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

खबर है कि इस मामले में अभी और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। यतीमखाना के 11 लोगों ने करीब एक महीने पहले ही पुलिस को तहरीर दे दी है। इसके अलावा 20 अन्य लोग तहरीर सौंपने की तैयारी में हैं। फिलहाल विधिक राय लेने के बाद पुलिस ने इस मामले में दो लोगों की रिपोर्ट दर्ज की है।

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