मशहूर फिल्म निर्देशक को धोखाधड़ी करना पड़ा भारी, 2 साल की मिली सजा

मशहूर फिल्म निर्देशक को धोखाधड़ी करना पड़ा भारी, 2 साल की मिली सजा

‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी की अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं. निर्देशक को चेक बाउंस के मामले में जामनगर के कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. जामनगर के कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले पर फैसला सुनाते हुए राजकुमार संतोषी को दो साल की सजा साथ ही चेक अमाउंट की दो गुनी रकम जमा करने का ऑर्डर दिया है.

दरअसल, राजकुमार संतोषी ने जामनगर के उद्यमी अशोकलाल से 1 करोड़ रुपये उधार लिए थे जिसके बाद उन्होंने उनको वापस नहीं किए. अब इस बात पर अशोकलाल ने निर्देशक पर जामनगर के कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें अदालत ने व्यवसायी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा और दोगुने पैसे लौटाने की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2015 का है जब अशोकलाल और राजकुमार संतोषी के बीच दोस्ती हुई थी. उस दौरान राजकुमार संतोषी को अपनी फिल्म के लिए पैसे की जरूरत थी. उस वक्त अशोकलाल ने उन्हें 1 करोड़ रुपये दिए थे. इस कर्ज को चुकाने के लिए संतोषी ने अशोकलाल को 10 लाख के 10 बैंक चेक दिए थे जो कि 2016 में बाउंस हो गए.

मामले की सच्चाई यह है कि जामनगर के जाने-माने उद्योगपति और शिपिंग व्यवसायी अशोक एच. लाल ने धायल, दामिनी जैसी हिट फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी से दोस्ती की, अशोक भाई ने राजकुमार को 1 करोड़ रुपये उधार दिए क्योंकि उन्हें फिल्म के लिए पैसों की जरूरत थी। प्रोडक्शन. जिसके एवज में राजकुमार प्यारेलाल संतोषी ने 10 लाख का चेक दिया. इसके बाद लाल ने राजकुमार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन जब अशोक का कॉन्टैक्ट संतोषी से नहीं हो पाया तो उन्होंने उनके खिलाफ जामनगर कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया.

इस मामले के बाद 18 सुनवाई हुई जिसमें वह एक में भी नहीं पहुंचे तब कोर्ट ने उन्हें जितने भी चेक बाउंस हुए हैं उसके बदले 15 हजार देने को कहा लेकिन अब कोर्ट ने संतोषी के खिलाफ शख्स सजा सुनाई है.

राजकुमार संतोषी के वर्कफ्रंट की बात करें तो इन्होंने ‘घायल’, ‘घातक’, ‘अंदाज अपना-अपना’, ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’, ‘घायल’, ‘दामिनी’ जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं.

Previous articleईडी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को दी क्लीन चिट, लेनदेन में गड़बड़ी के सबूत नहीं
Next articleआज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, इस बार जांच एजेंसी को दी ये दलील