नई दिल्ली, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए 65 दिनों से जारी देशव्यापी लॉकडाउन अब लोगों को सताएगा नहीं। आज लॉकडाउन-4 का आखिरी दिन है, लॉकडाउन-5 की भी घोषणा हो चुकी है। राहत की बात यह है कि आठ जून से देश की जनता को लगभग हर क्षेत्र में छूट मिल जाएगी। सरकार ने नए दिशा निर्देशों की शनिवार को घोषणा की जिनमें देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है.. इसे अनलॉक-1 का नाम दे दिया गया है। अनलॉक-1 में शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। अनलॉक-1 में देश के उन हिस्सों में पाबंदी पहले की ही तरह लागू होगी जहां कोरोना वायरस का संक्रमण बुरी तरह फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा। वहीं, स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
जानें अनलॉक-1 में कहां मिलेगी छूट
-कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा।
– पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे।
– दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं।
– तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा।
जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।
फॉलो करने होंगे ये नियम
-सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। घर में बने मास्क या गमछे का प्रयोग कर सकते हैं।
-लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
-ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करने पर पाबंदी जारी रहेगी। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।
-केंद्र ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
-इन पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
-गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए।
-कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
-किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
-जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेग्युलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।
-कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टैंलिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए।