unnao rape case: उन्नाव (Unnao) दुष्कर्म कांड मामले में दोषी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित और पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को बेल मिल गई है. कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी पर सोमवार यानी 16 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी. ये पूरा मामला वर्ष 2017 का है, तब उन्नाव में युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत
उन्नाव दुष्कर्म कांड मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई है. कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए पिता की अंतरिम जमानत की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय से की गई थी. सेंगर की बेटी की गुहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी है. हालांकि अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम बेल दी है.
Delhi High Court grants interim bail to expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar in a minor's rape case in which he was convicted. He sought interim bail for his daughter's wedding.
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— ANI (@ANI) January 16, 2023