unnao rape case: BJP के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत

unnao rape case: उन्नाव (Unnao) दुष्कर्म कांड मामले में दोषी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित और पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को बेल मिल गई है. कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी पर सोमवार यानी 16 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी. ये पूरा मामला वर्ष 2017 का है, तब उन्नाव में युवती  से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई थी. 

दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत 

उन्नाव दुष्कर्म कांड मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई है. कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए पिता की अंतरिम जमानत की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय से की गई थी. सेंगर  की बेटी की गुहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी है. हालांकि अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम बेल दी है.

कब है बेटी की शादी ?

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी और आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का विवाह अगले महीने यानी फरवरी में है. पूर्व एमएलए की बेटी की शादी का कार्यक्रम 18 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है. जबकि आठ फरवरी को सेंगर की बेटी की शादी होगी. गौरतलब है कि 2017 में पूर्व एमएलए को दोषी करार दिया गया  और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके बाद उन्नाव रेप पीड़िता के रायबरेली जाने के दौरान 2019 में एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी. 

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