दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगाने के साथ ही शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. काफी मशक्कत और समझाने के बाद पुलिस ने उन्हें विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटाया.
उसे रिहा कर दिया है तो हमें जेल में डाल दो
जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
बता दें कि इस मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा, हम सजा सस्पेंड कर रहे हैं लेकिन शर्त के अनुसार 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड के साथ इतनी ही रकम के तीन श्योरिटी जमा करानी होंगी. पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आना है. पीड़िता या मां को धमकी न देने का निर्देश दिया है. साथ ही अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है. हफ्ते में एक बार हर सोमवार सुबह 10 बजे लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है.



