UP: रंगदारी और मारपीट के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली ने जिला कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली अहमद उर्फ़ अली अतीक ने शनिवार को जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अली पर पांच करोड़ की रंगदारी और मारपीट का मामला दर्ज था। करेली थाने में मामला दर्ज होने के बाद से अली अहमद लगाकर फरार था, पुलिस व प्रदेश STF लगातार तलाश कर रही थी।
गौरतलब है कि अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 करोड़ रुपये की रंगदारी और हत्या के प्रयास के मामले में याचिका दायर की थी। जिसे न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। आवेदक अली उर्फ ​​अली अहमद की ओर से धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 308, 386 और 427 आईपीसी, थाना करेली, जिला प्रयागराज में पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में याचिका दी गई थी।

समझें पूरा मामला

जीशान पुत्र मोहम्मद जाय ने 31 दिसम्बर को दोपहर में करेली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उसने बताया कि वह दोपहर 3.45 बजे को जब वह अपने परिवार के साथ ऐनुद्दीनपुर स्थित अपने घर में बैठा था, तब आवेदक अली उर्फ ​​अली अहमद पुत्र अतीक अहमद, मोहम्मद असद, आरिफ उर्फ ​​कछोली, संजय सिंह, इमरान उर्फ ​​गुड्डू, सैफ उर्फ ​​मामा, अमन, कुल्लू (अतीक अहमद का मौसेरा भाई) और 15 अन्य व्यक्ति 3-4 चार पहिया वाहनों में उसके घर पहुंचे, तब आवेदक अली ने उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल रख दी और उसे अपने पिता अतीक अहमद से बात करने के लिए कहा, जब उसने बात करने से इनकार कर दिया। अपने पिता अतीक अहमद से उसने रंगदारी के रूप में 5 करोड़ रुपये की मांग की या वह अपनी पत्नी के नाम पर गांव ऐनुद्दीनपुर में किसी भूमि की बिक्री-विलेख निष्पादित करेगा और उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी।

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