मुजफ्फरनगर जिला में खतौली से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो गई है। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष की सजा का आदेश दिया है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करने को कहा है।
विधानसभा सचिवालय का कहना है कि मेंबरशिप में तो दो वर्ष या उससे ज्यादा की सजा होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। विक्रम सैनी के केस को परीक्षण के लिए न्याय विभाग को भेजा गया है। जुडिशियल डिपार्टमेंट से साफ राय मांगी है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दो वर्ष की सजा पर लागू होगा या दो वर्ष से ज्यादा की सजा पर ही लागू होगा। विधायक विक्रम सैनी को दो वर्ष की सजा हुई है। न्याय विभाग की रिपोर्ट आने के पश्चात ही सीट रिक्त घोषित करने पर फैसला लिया जाएगा।
मुजफ्फरनगर दंगे के केस में अपर जिला एवं सत्र जज स्पेशल MP/MLA कोर्ट से हुई दो वर्ष की सजा के केस में खतौली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी उच्च न्यायालय का रुख किया था। लोवर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है।