Sunday, November 24, 2024

Up Electricity: बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर HC खफा, जिम्मेदारों के खिलाफ वारंट जारी

Up Electricity Employees Strike: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को अधिवक्ता विभू राय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।

साथ ही यूपी सरकार को भी दिशा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जहां-जहां गड़बड़ी है, वहां तत्काल व्यवस्था सुधारी जाए। अदालत ने 20 मार्च को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अफसरों को तलब किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की बेंच ने दिया। दरअसल, अधिवक्ता विभू राय ने अपनी अर्जी में कहा था कि बिजली कर्मियों ने राज्यव्यापी हड़ताल शुरू किया है।

लेकिन उच्च न्यायालय ने एक PIL पर बिजली कर्मियों की हड़ताल को अवैध बता दिया था। इसके बाद भी हड़ताल की गई, जो अदालत के आदेशों का उल्लंघन है। इसे अवमानना की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles