UP News: स्वामी चिन्मयानंद को अदालत ने फरार घोषित किया, दुष्कर्म मामले में जारी हुआ था गैरजमानती वारंट

UP News: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. दरअसल स्वामी चिन्मयानंद पर अपनी ही शिष्या के साथ रेप के केस में शाहजहांपुर की सांसद/ विधायक विशेष अदालत ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया है. मालूम होकि इससे पूर्व अदालत ने आरोपी चिन्मयानंद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था.

जानें क्या है पूरा मामला 

दरअसल,  साल 2011 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर रेप करने का मामला दर्ज कराया था. जहां शाहजहांपुर की MP/MLA स्पेशल  कोर्ट में चिन्मयानंद पर चल रहा है. न्यायालय ने पेश होने के लिए पूर्व मंत्री को सम्मन भेजा था, लेकिन लगातार अदालत से गैरहाजिर होने पर विशेष अदालत ने उनके विरुद्ध  गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. न्यायालय में हाजिर न होने पर पहले भी आरोपी चिन्मयानंद के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद भी चिन्मयानंद अदालत में हाजिर नहीं हुआ.

कोर्ट ने पुलिस को 16 जनवरी तक गिरफ्तार करने का दिया आदेश 

मालूम हो कि सबसे पूर्व चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर 19 दिसंबर तक का वक्त मांगा था. जहां स्पेशल कोर्ट ने अर्जी को पूरी तरह से रद्द कर दिया था. सांसद / विधायक विशेष अदालत ने  पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को भगौड़ा घोषित कर दिया है. न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 तक अरेस्ट करके हाजिर करें. ऐसे में अगर चिन्मयानंद अदालत में समय से हाजिर नहीं होता है तो उनके विरुद्ध धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है.

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