gangster mukhtar ansari: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1996 के बहुचर्चित केस में स्पेशल कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी माना है. अदालत ने केस में मुख्तार और भीम सिंह को 10 साल की सजा मुकर्रर की है. इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. MP-MLA स्पेशल कोर्ट के जज दुर्गेश ने ये फैसला सुनाया है.
पूर्व विधायक पर पंजीकृत गैंगस्टर केस में 25 नवंबर को आदेश सुनाया जाना था. लेकिन, संबंधित अदालत के नयाधीश के तबादले के चलते फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई. आदेशको लेकर न्यायालय प्रांगण में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. गैंगस्टर एक्ट का यह केस मुख्तार अंसारी और उसके करीबी सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में पंजीकृत हुआ था.
अब 26 वर्ष बाद न्यायालय ने आदेश सुनाया है. मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत अली की तरफ से इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है.
साल 1996 में गाजीपुर सदर कोतवाली में माफिया मुख्तार पर पंजीकृत गैंगस्टर मामले में जिरह और गवाही बीते दिनों पूरी कर ली गई थी. आज पूर्व विधायक और उसके करीबी सहयोगी भीम सिंह को दोषी बताया गया. इस केस में कुल 11 लोगों की गवाही हुई.