लखनऊ: इलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow bench) ने अवैध रूप से असलहा खरीदने के केस में भगोड़ा घोषित किए जा चुके सुभासापा (SUBSP) के मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) की अग्रिम जमानत याचिका ( anticipatory bail plea) सोमवार यानी आज खारिज कर दी गई है .
सर्वोच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी से कहा कि वह संबंधित कोर्ट के सामने जल्द से जल्द सरेंडर करें और कोर्ट उनकी याचिका पर त्वरित रूप से सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि लखनऊ की MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बीते हफ्ते भगोड़ा करार दिया था
जस्टिस डी के सिंह की बेंच ने यह कहते हुए अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं और उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. बेंच ने मऊ सदर सीट से MLA अब्बास अंसारी से कहा कि वह संबंधित कोर्ट के सामने सरेंडर करें और कोर्ट उनकी याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई करेगी