लखनऊ की सांसद/ विधायक विशेष अदालत ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा और जाली रजिस्ट्री के केस में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल देने से इंकार कर दिया है।
अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुभासपा के एमएलए हैं। 22 दिसंबर 2022 को एक केस में अब्बास अंसारी को कस्टडी में लिया गया था। इस केस में उनके साथ उनके पिता और पूर्व एमएलए मुख्तार अंसारी और भाई उमर अंसारी भी आरोपित हैं। मुख्तार अंसारी पर आरोप भी तय कर लिया गया है।
27 अगस्त को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
अभियोजन पक्ष का कहन है कि मऊ विधायक के साथ उनके पिता और भाई ने सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की साजिश की थी। सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने के लिए उन लोगों ने नकली कागजात भी तैयार किए थे। 27 अगस्त 2020 को पुलिस ने इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।