उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर निर्धारित समय तक अपलोड नहीं किया। राज्य सरकार ने एक आदेश के माध्यम से 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन 2,44,565 कर्मचारियों ने इस आदेश की पालना नहीं की।
मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को यह आदेश जारी किया था कि संपत्ति का ब्योरा देने वाले ही अगस्त माह का वेतन प्राप्त करेंगे। इसके अनुसार, जिन कर्मचारियों ने समय पर ब्योरा नहीं दिया, उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। राज्य में कुल 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 75 फीसदी यानी 6,02,075 कर्मचारियों ने समय पर अपना ब्योरा अपलोड कर दिया था।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य प्रोविजनल अधिकारियों की तर्ज पर सभी कर्मचारियों के लिए संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश में शिक्षक, निगम कर्मचारी और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया है, उनका वेतन तभी जारी किया जाएगा जब वे संपत्ति का ब्योरा दे देंगे।