Vijay Mallya Case: भगोड़े माल्या को चार माह की सजा, दो हजार का आर्थिक दंड

सर्वोच्च न्यायालय ने भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या को अवमानना केस में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।

इसके अतिरिक्त विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 सफ्ताह में चुकाने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा न करने पर माल्या की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का वास्तविक ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था।

अदालत के इस फैसले पर माल्या की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने विजय माल्या को अपने विरुद्ध अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से प्रस्तुत होने के लिए दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया था। अदालत ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles