सर्वोच्च न्यायालय ने भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या को अवमानना केस में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
इसके अतिरिक्त विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 सफ्ताह में चुकाने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा न करने पर माल्या की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।
Supreme Court awards 4-month jail sentence and imposes Rs 2000 fine on fugitive businessman Vijay Mallya who was found guilty of contempt of court in 2017 for withholding information from the court pic.twitter.com/Z8zP5P8qdf
— ANI (@ANI) July 11, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का वास्तविक ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था।
अदालत के इस फैसले पर माल्या की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने विजय माल्या को अपने विरुद्ध अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से प्रस्तुत होने के लिए दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया था। अदालत ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था।