रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। पहलवान इसकी मांग काफी लंबे समय से कर रहे थे। इसी बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर जवाब मांगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता को नोटिस जारी किया है और एक अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस के द्वारा पॉक्सो एक्ट रद्द करने पर विचार किया और इस मामले पर जवाब मांगा है।
Brij Bhushan Sharan Singh case | Delhi's Patiala House Court commences hearing on the cancellation report filed by Delhi Police in the POCSO case. This case was registered on the complaint of a minor wrestler.
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— ANI (@ANI) July 4, 2023
कुश्ती संघ के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों को डराने-धमकाने और यौन शोषण का आरोप लगाया था। काफी लंबे समय तक धरना देने के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किये थे, जिनमें एक मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। बाद में जांच के बाद पुलिस को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और शिकायतकर्ता और उसके पिता बयान से भी पलट गए। इसी कारण पुलिस ने कोर्ट से पॉक्सो केस रद्द करने की मांग की है।
कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। पॉक्सो एक्ट रद्द करने पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की क्या वजह है, इससे बारे में पूछा और 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। इस दौरान न्यायधीश ने कहा कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जनना चाहता है। नाबालिग इस मामले में क्या बोलती है वह सुनने के बाद ही कोर्ट मामले को रद्द करने पर फैसला लेगा।