दिल्ली अनलॉक पार्ट 3 में किसे मिली छूट, किन चीजों पर रहेगी पाबंदी, जानें सब कुछ

Delhi Unlock 3:  जानिए दिल्ली अनलॉक पार्ट 3 में किसे मिली छूट, किस पर जारी रहेगी पाबंदी

नई दिल्लीः दिल्ली में अनलॉक पार्ट- 3 का एलान कर दिया गया है जिसके तहत दिल्ली वालों को कई चीज़ों में रियायत दी गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधर रही है. हमारे सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चिंता है, साथ ही तीसरी लहर की तैयारी पर भी ज़ोर हैं. अब हम धीरे-धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं. जिसके तहत कई चीज़ों को पूरी तरह से खोला जाएगा, कुछ चीज़ें पूरी तरह से बन्द होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जा सकेगा.

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट.
सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी.
स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स.
सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स.
एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क.
बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन.

सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा.
सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड ईवन नियम से सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा.
सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे.
रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे.
मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल और रेस्टोरेंट को एक हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस 21 जून सुबह 5 बजे तक खोलने की अनुमति है.
50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त नहीं होगी.
दी में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाज़त होगी.
अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी.
दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा.
ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त होगी.
धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी

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