दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। स्पेशल जज न्याय विंदु की अदालत में ये सुनवाई चल रही है। ED की तरफ से ASG एस वी राजू और केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी अदालत में मौजूद हैं। विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है।
विक्रम चौधरी- फैसला सुरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत मे जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया है, उसने समाज को कोई खतरा नहीं है, यह मामला अगस्त 2022 से लंबित है, केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के अपने आदेश में कहा था केजरीवाल निचली अदालत में ज़मानत याचिका दाखिल कर सकते है
केजरीवाल के वकील ने कहा 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया था, CBI द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है वह CBI के मामले में आरोपी नहीं है,। जबकि 22 अगस्त को ईडी ने मामला दर्ज किया था।
केजरीवाल के वकील ने कहा इस मामले में सीबीआई ने मुझसे पूछताछ भी किया है लेकिन सीबीआई अभी तक मेरे खिलाफ कुछ नही मिला है। ED ने जो पहला समन जारी किया उसके जवाब में ED से पूछा था कि ED ने केजरीवाल को किस हैसियत से उनको समन किया है, क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप, या पार्टी मुखिया के रूप में या निजी रुप से उनको समन जारी किया है, ED से पूछा था कि वह उनको सवाल भेज दें वह उसका जवाब दे देंगे दस्तावेज़ भेज देंगे, ED ने चौथा समन ईमेल से भेजा था, चौथे समन में ED ने कहा था कि उनको निजी रूप से बुलाया है वह तब भी मामले में आरोपी नहीं थे।
केजरीवाल के वकील – जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन डेढ़ महीने बाद भेजा , मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरा सम्मान नही कर रहे है तो कोई बात नही पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए. जब कोई मुख्यमंत्री लिखता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है और इससे मेरे आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित होते हैं..
केजरीवाल के वकील – 16 मार्च 2024 को, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। उसी दिन वे मुझे समन जारी किया जाता है, मैने इस समन को चुनौती देते हुए 19 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं। मेरी अर्जी HC ने ईडी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा जाता.है। 21 मार्च को हाईकोर्ट मे सुनवाई होती है। दिल्ली हाईकोर्ट किसी भी अंतरिम राहत देने से इनकार करता है। लेकिन उसी दिन शाम 5 बजे के आसपास, सूर्यास्त के बाद ईडी सीएम आवास जाती हैं और गिरफ्तार कर लेती हैं।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा केस सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान पर आधारित है जिनको पहले गिरफ्तार किया गया और उनको ज़मानत का वादा किया गया उनको माफ करने का वादा किया गया, वह कोई संत नहीं हैं. इन लोगों को लालच दिया गया, इन लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल है।