लखनऊ: आज सोमवार को उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस लाइंस व जिला कारागार समेत कई अन्य परंपरागत स्थानों पर रात में लगने वाले कर्फ्यू में छूट दी जा रही है. इस मामले में रविवार को देर शाम अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया. इस शासनादेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में निर्धारित उपस्थिति की सीमा एवं रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू (रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक) में छूट प्रदान की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव रात में 12 बजे ही मनाया जाता है. इस दौरान यह आदेश भी दिया गया कि प्रदेश की सभी पुलिस लाइंस एवं जेलों में जन्माष्टमी का पर्व भव्य रूप से भारतीय परंपरा के अनुसार मनाया जाए. इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो और मास्क व सेनेटाइजर का इस्तेमाल जरूर किया जाए.
मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को इससे पहले भी डीजीपी मुकुल गोयल ने जन्माष्टमी के त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिकेट की तैनाती करने के साथ ही प्रभावी गश्त की व्यवस्था भी की जाए. इस दौरान डीजीपी ने पुलिस द्वारा वाहनों पर लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और मास्क को पहन के रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखने और भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसका खंडन करने की हिदायत दी है. साथ ही इस उत्सव के दौरान कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने और अधिक से अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. इस दौरान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की भी अपील की गई.